मैसेजिंग ऐप के लिए नया सिम बाइंडिंग नियम
भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और स्नैपचैट जैसे कम्युनिकेशन ऐप को 90 दिनों के अंदर सिम बाइंडिंग लागू करनी होगी। इन ऐप्स को केवल तभी काम करना चाहिए जब फोन में वह सिम कार्ड मौजूद हो जिसका इस्तेमाल करके अकाउंट को वेरिफाई किया गया है। वर्तमान में, यूजर एक बार वेरिफाई करने के बाद सिम हटाकर भी वाईफाई पर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
India’s Department of Telecommunications has implemented a new rule requiring communication apps like WhatsApp, Telegram, Signal, and Snapchat to implement SIM binding within 90 days. These apps must only work if the SIM card used to verify the account is present in the phone. Currently, once verified, users can remove the SIM and use the app over WiFi.







